नई दिल्ली: भारत के उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को अपने राजपत्र अधिसूचना एस.ओ.3354(ई) के माध्यम से भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की अधिसूचना जारी की है। भारत के चुनाव आयोग को अनुच्छेद 324 के तहत भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराने का अधिकार है। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 और उसके तहत बनाए गए नियमों, अर्थात् राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 द्वारा शासित होता है।…
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