उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए आयोग ने शुरू की प्रक्रिया

नई दिल्ली: भारत के उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को अपने राजपत्र अधिसूचना एस.ओ.3354(ई) के माध्यम से भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की अधिसूचना जारी की है। भारत के चुनाव आयोग को अनुच्छेद 324 के तहत भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराने का अधिकार है।

उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 और उसके तहत बनाए गए नियमों, अर्थात् राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 द्वारा शासित होता है। तदनुसार, भारत के चुनाव आयोग ने 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। तैयारी संबंधी गतिविधियाँ पूरी होने पर भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा जल्द की जाएगी।

प्रमुख पूर्व-घोषणा गतिविधियाँ जो पहले ही शुरू हो चुकी हैं, उनमें  निर्वाचक मंडल की तैयारी जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल हैं, रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर या सहायक रिटर्निंग ऑफिसरों  को अंतिम रूप देना और सभी पूर्व उपराष्ट्रपति चुनावों पर पृष्ठभूमि सामग्री तैयार करना और उसका प्रसार करना शामिल हैं।

 

 

 

 

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