उत्तराखंड: प्रदेश में पूर्व अग्निवीरों को समूह ‘ग’ के वर्दीधारी पदों की सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। यह छूट केवल उत्तराखंड के मूल या स्थायी निवासियों को मिलेगी। देहरादून में हुई राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में निर्णय लिया गया कि इसके तहत 2026 में सेवानिवृत्त होने वाले अग्निवीरों को 850 पदों पर भर्ती दी जाएगी। उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा और अधिकतम आयु सीमा में भी राहत मिलेगी। बैठक में 19 अगस्त से शुरू होने वाले मानसून सत्र में उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक, 2025 लाने का…
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