Delhi: गृह मंत्रालय ने विदेश में रहनेवाले भारतीय नागरिकों (ओसीआई) से संबंधित नियम कड़े कर दिये हैं। मंत्रालय ने कहा है कि यदि किसी व्यक्ति को दो वर्ष या उससे अधिक की कैद की सजा सुनाई जाती है, या उसके विरुद्ध सात वर्ष या उससे अधिक की कैद की सजा वाले अपराध के लिए आरोप-पत्र दायर किया जाता है तो उसका ओसीआई पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। ओसीआई कार्ड विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों और उनके जीवनसाथी को बहु-प्रवेश, बहुउद्देश्यीय आजीवन वीज़ा के साथ-साथ कुछ आर्थिक और…
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