मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस: सुप्रीम कोर्ट ने HC के फैसले पर लगाई रोक

दिल्ली: साल 2006 के मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आयी है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। महाराष्ट्र सरकार की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपियों को नोटिस जारी किया है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि बॉम्बे HC के फैसले के बाद आरोपी रिहा किए जा चुके हैं। सॉलिसिटर जनरल ने स्पष्ट किया कि फैसले पर रोक की मांग केवल लंबित मामलों पर फैसले के असर को लेकर की जा रही है। रिहा हो चुके आरोपियों को वापस जेल भेजने की कोई मंशा नहीं है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि रोक की मांग इसलिए की जा रही है क्योंकि HC के फैसले के हिस्से MCOCA के दूसरे मामलों पर असर डाल सकते हैं। दरअसल, महाराष्ट्र सरकार ने मामले में सभी 12 आरोपियों को रिहा करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

इससे पहले महाराष्ट्र की निचली अदालत ने 12 आरोपियों को मामले में दोषी ठहराया था जिसे बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने पलट दिया और सभी आरोपियों को रिहा करने का फैसला दिया। गौरतलब है कि 2006 में मुंबई ट्रेन में सीरियल धमाके में 187 लोगों की जान चली गई थी और आठ सौ के करीब लोग घायल हुए थे।

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