उत्तराखंड: अग्निवीरों को समूह ‘ग’ के वर्दीधारी पदों पर मिलेगा 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण

उत्तराखंड: प्रदेश में पूर्व अग्निवीरों को समूह ‘ग’ के वर्दीधारी पदों की सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। यह छूट केवल उत्तराखंड के मूल या स्थायी निवासियों को मिलेगी। देहरादून में हुई राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में निर्णय लिया गया कि इसके तहत 2026 में सेवानिवृत्त होने वाले अग्निवीरों को 850 पदों पर भर्ती दी जाएगी। उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा और अधिकतम आयु सीमा में भी राहत मिलेगी।

बैठक में 19 अगस्त से शुरू होने वाले मानसून सत्र में उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक, 2025 लाने का निर्णय भी हुआ। नए विधेयक में आजीवन कारावास और भारी जुर्माने जैसी सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। विधेयक के अनुसार, धर्मांतरण से जुड़े मामलों में आजीवन कारावास तक की सजा और भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।

मंत्रिमंडल ने सहकारिता विभाग में पारदर्शिता के लिए उत्तराखंड सहकारी संस्थागत सेवामंडल के गठन को मंजूरी दी है, जिससे भर्ती परीक्षाएं आईबीपीएस के माध्यम से होंगी। बैठक के दौरान लखवाड़ बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना के लिए भूमि दरें तय की गईं। नगर निकाय चुनावों में ओबीसी सर्वे के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश बी.एस. वर्मा की अध्यक्षता में आयोग बनाने का निर्णय भी लिया गया।

बैठक में बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति में उपाध्यक्ष का एक पद सृजित करने, पंतनगर एयरपोर्ट विस्तार परियोजना में 22 करोड़ रुपये से अधिक की एसजीएसटी माफी, और दैनिक वेतनभोगी व संविदा कर्मियों की समस्याओं के समाधान के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठन का भी निर्णय लिया गया।

 

 

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