नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सैन्य अधिकारी सैमुअल कमलेसन को रेजिमेंट के धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने से इनकार करने के कारण बर्खास्त किए जाने के मामले में राहत देने से इनकार कर दिया है। CJI सूर्य कान्त और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश में दखल देने से मना कर दिया, जिसमें कमलेसन की बर्खास्तगी को सही ठहराया गया था।
बेंच ने कहा कि भारतीय सेना अपने धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण के लिए जानी जाती है, और अधिकारियों को अनुशासन का पालन करना आवश्यक है। कमलेसन ने धार्मिक आयोजनों में भाग लेने से इसलिए इनकार किया था क्योंकि वहां कोई सर्वधर्म स्थल मौजूद नहीं था, लेकिन कोर्ट ने इसे स्वीकार्य कारण नहीं माना।
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