दिव्यांगों पर टिप्पणी मामले में समय रैना समेत 5 कॉमेडियन्स पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा एक्शन, 3 लाख का जुर्माना

देश  : दिव्यांगों पर की गई विवादित टिप्पणियों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड-अप कॉमेडियन और यूट्यूबर समय रैना समेत छह लोगों पर सख्त रुख अपनाया है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने समय रैना, रणवीर अलाहाबादिया, विपुल गोयल, बलराज परमजीत सिंह घई, सोनाली ठक्कर और निशांत जगदीश तंवर पर तीन-तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने कहा कि पहले आरोपियों को सुधार का मौका दिया गया था, लेकिन अदालत के निर्देशों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने कहा कि अदालत को गुमराह किया गया और आदेशों का खुलेआम उल्लंघन हुआ। कोर्ट ने सभी आरोपियों को दो सप्ताह के भीतर जुर्माने की राशि जमा करने का निर्देश दिया है।

यह मामला क्योर एसएमए इंडिया फाउंडेशन की याचिका से जुड़ा है। संस्था ने आरोप लगाया था कि समय रैना के शो में स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी जैसी गंभीर बीमारी के इलाज के खर्च पर असंवेदनशील टिप्पणी की गई और दिव्यांगों का मजाक उड़ाया गया, जिससे उनकी गरिमा को ठेस पहुंची। सुनवाई के दौरान संस्था की ओर से पेश वकील अपराजिता सिंह ने कहा कि अदालत के निर्देशों के बावजूद समय रैना या उनकी टीम ने किसी दिव्यांग व्यक्ति या संस्था से शो में शामिल होने के लिए संपर्क नहीं किया।

वहीं समय रैना की ओर से अदालत में कहा गया कि उनके शो के जरिए करीब नौ लाख रुपये का फंड जुटाया गया और दिव्यांगों को आमंत्रित करने का प्रयास भी किया गया। हालांकि संस्था की वकील ने साफ कहा कि उन्हें धन नहीं, बल्कि दिव्यांगों के सम्मान और संवेदनशील व्यवहार की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को केवल एक कॉमेडी शो का विवाद नहीं, बल्कि दिव्यांगों की गरिमा और सम्मान से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताया। अदालत ने संकेत दिया कि अभिव्यक्ति की आजादी के साथ सामाजिक जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है और किसी भी वर्ग की भावनाओं या सम्मान से खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जा सकता।

Related posts