नई दिल्ली। चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के बीच फॉर्म-6 को लेकर विवाद सामने आया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म-6 में किए गए किसी संशोधन को मंजूरी नहीं दी है। कोर्ट ने चुनाव आयोग के रिकॉर्ड देखने की बात कही और यह जानना चाहा कि फॉर्म में बदलाव किसने किया। मामला मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) से जुड़ा है। फॉर्म-6 का इस्तेमाल…
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