भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को लंदन हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में फैसला सुनाते हुए नीरव मोदी को करीब 108 करोड़ रुपये चुकाने का आदेश दिया है। यह मामला दुबई स्थित फायरस्टार डायमंड एफजेडई कंपनी के लिए दी गई पर्सनल लोन गारंटी से जुड़ा है। अदालत ने साफ कर दिया कि नीरव मोदी की ओर से दी गई गारंटी पूरी तरह वैध है और उसे बैंक का बकाया मूलधन के साथ ब्याज भी चुकाना होगा। इस फैसले के बाद नीरव मोदी…
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