गाजीपुर में 58 दिन में रेप के आरोपी को उम्रकैद

Lucknow : गाजीपुर में विशेष पॉक्सो न्यायाधीश रामअवतार प्रसाद की अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने 12 वर्षीय अनुसूचित जाति की नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी पाया है।बहरियाबाद थाना क्षेत्र के सरसवली गांव के रामअवध राजभर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 42 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। न्यायाधीश ने अर्थदंड की 50 प्रतिशत राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।

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