नई दिल्ली केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी ATF के निर्यात पर लगने वाली एक्सपोर्ट ड्यूटी में बदलाव करते हुए नई दरों का ऐलान किया है। सरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार संशोधित दरें 1 जून से लागू हो जाएंगी। हालांकि राहत की बात यह है कि देश के भीतर पेट्रोल और डीजल खरीदने वाले आम उपभोक्ताओं पर इस फैसले का कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि घरेलू बाजार में लागू एक्साइज ड्यूटी की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
पेट्रोल, डीजल और ATF पर एक्सपोर्ट ड्यूटी घटी, 1 जून से लागू होंगी नई दरें, आम उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा असर
