पेट्रोल, डीजल और ATF पर एक्सपोर्ट ड्यूटी घटी, 1 जून से लागू होंगी नई दरें, आम उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा असर

नई दिल्ली केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी ATF के निर्यात पर लगने वाली एक्सपोर्ट ड्यूटी में बदलाव करते हुए नई दरों का ऐलान किया है। सरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार संशोधित दरें 1 जून से लागू हो जाएंगी। हालांकि राहत की बात यह है कि देश के भीतर पेट्रोल और डीजल खरीदने वाले आम उपभोक्ताओं पर इस फैसले का कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि घरेलू बाजार में लागू एक्साइज ड्यूटी की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

नई व्यवस्था के तहत पेट्रोल के निर्यात पर 1.5 रुपए प्रति लीटर, डीजल पर 13.5 रुपए प्रति लीटर और हवाई जहाज के ईंधन ATF पर 9.5 रुपए प्रति लीटर एक्सपोर्ट ड्यूटी तय की गई है। सरकार हर 15 दिन में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और ईंधन की कीमतों की समीक्षा करती है और उसी के आधार पर इन दरों में बदलाव किया जाता है। इसका उद्देश्य घरेलू बाजार में ईंधन की उपलब्धता बनाए रखना और रिफाइनरियों के मुनाफे के बीच संतुलन स्थापित करना है।

गौरतलब है कि हाल ही में तेल कंपनियों ने 25 मई को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की थी। इसके बाद दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया था। इससे पहले 27 मार्च को केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर स्पेशल एक्साइज ड्यूटी में 10-10 रुपए प्रति लीटर की कटौती की थी, जिससे आम लोगों को बढ़ती कीमतों से राहत मिली थी।

एक्सपोर्ट ड्यूटी वह टैक्स होता है जो देश से बाहर भेजे जाने वाले उत्पादों पर लगाया जाता है। वहीं ATF यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल एक विशेष प्रकार का केरोसिन आधारित ईंधन है, जिसका उपयोग हवाई जहाजों के टर्बाइन इंजनों को चलाने में किया जाता है। सरकार का कहना है कि यह कदम वैश्विक बाजार की परिस्थितियों के अनुरूप लिया गया है ताकि देश में ईंधन आपूर्ति और कीमतों का संतुलन बना रहे।

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