आज ITR फाइल करने का आखिरी मौका: चूके तो देना होगा जुर्माना, जानिए किन लोगों के लिए रिटर्न भरना जरूरी

बिज़नेस: इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करने की आखिरी तारीख आज 31 जुलाई 2026 है। अगर आपने अभी तक अपना ITR फाइल नहीं किया है, तो आज ही यह काम पूरा कर लें। गुरुवार तक देशभर में 5 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स अपना रिटर्न दाखिल कर चुके हैं। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि आखिरी दिन पोर्टल पर ज्यादा ट्रैफिक रहने की संभावना है, इसलिए अंतिम समय का इंतजार करने के बजाय जल्द से जल्द रिटर्न फाइल करना बेहतर रहेगा।

अगर किसी वजह से आप आज ITR फाइल नहीं कर पाते हैं, तो भी चिंता की बात नहीं है। ऐसे टैक्सपेयर्स 31 दिसंबर 2026 तक ‘बिलेटेड रिटर्न’ दाखिल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आयकर विभाग के नियमों के अनुसार लेट फीस और अन्य लागू चार्ज का भुगतान करना होगा। समय पर रिटर्न दाखिल करने से न सिर्फ जुर्माने से बचा जा सकता है, बल्कि टैक्स रिफंड मिलने की प्रक्रिया भी तेज हो जाती है।

31 जुलाई की डेडलाइन मुख्य रूप से उन सैलरीड कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए है जो ITR-1 या ITR-2 फॉर्म के जरिए रिटर्न दाखिल करते हैं और जिनकी आय बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट से अधिक है। इसके अलावा ऐसे लोग जिनकी एक से अधिक हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन्स या रेंटल इनकम है और जिन्हें टैक्स ऑडिट की आवश्यकता नहीं है, उन्हें भी आज ही ITR फाइल करना जरूरी है।

इसके साथ ही कुछ हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन करने वाले लोगों के लिए भी ITR भरना अनिवार्य है। यदि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये से अधिक खर्च किया गया है, सेविंग्स अकाउंट में 50 लाख रुपये से ज्यादा जमा किए गए हैं या 1 लाख रुपये से अधिक का बिजली बिल भुगतान किया गया है, तो आय टैक्स छूट सीमा से कम आय होने पर भी ITR दाखिल करना आवश्यक है।

चार्टर्ड अकाउंटेंट आनंद जैन के अनुसार, जिन बिजनेस ओनर्स और प्रोफेशनल्स के मामलों में टैक्स ऑडिट लागू होता है, उनके लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 या 31 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। इसलिए सभी पात्र टैक्सपेयर्स को अपनी श्रेणी के अनुसार समय सीमा का पालन करते हुए रिटर्न जरूर दाखिल करना चाहिए।

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