हिंदू देवी-देवताओं पर कथित आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर संजय आज़ाद और बेटी के खिलाफ FIR की मांग,

नई दिल्ली, 11 सितंबर 2026: हिंदू देवी-देवताओं को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कथित आपत्तिजनक और सांप्रदायिक टिप्पणियों के मामले में वकील अमिता सचदेवा ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने संजय आज़ाद और उनकी नाबालिग बेटी निशु आज़ाद के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए दिल्ली पुलिस को निर्देश देने की मांग की है।

चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर याचिका में सचदेवा ने आरोप लगाया है कि संबंधित X अकाउंट से भगवान शिव, भगवान श्रीकृष्ण, मां दुर्गा और मां सरस्वती सहित हिंदू देवी-देवताओं को लेकर कथित तौर पर अपमानजनक सामग्री पोस्ट की गई। याचिका में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196, 299 और 353 के तहत कार्रवाई की मांग की गई है।

पुलिस से कार्रवाई नहीं होने का आरोप

याचिका के मुताबिक, सचदेवा ने सबसे पहले 5 सितंबर 2026 को नई दिल्ली जिला साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत दी थी। इसमें कथित सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर FIR दर्ज करने के साथ-साथ संबंधित URL, प्लेटफॉर्म रिकॉर्ड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखने की मांग की गई थी।

शिकायत पर कथित तौर पर कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद उन्होंने 7 सितंबर को नई दिल्ली जिले के DCP को भी पत्र सौंपा। याचिका में कहा गया है कि पुलिस की ओर से कोई जानकारी नहीं मिलने के चलते उन्हें अदालत का रुख करना पड़ा।

2023 से 2026 तक की पोस्ट का हवाला

सचदेवा ने अपनी याचिका में कई सोशल मीडिया पोस्ट का उल्लेख किया है। उनके अनुसार, कुछ पोस्ट वर्ष 2023 की हैं, जबकि अन्य पोस्ट 2024, 2025 और 2026 की बताई गई हैं।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि एक पोस्ट में हिंदू देवी-देवताओं को कथित तौर पर “काल्पनिक” बताया गया, जबकि एक अन्य पोस्ट में हिंदू धार्मिक ग्रंथों को उड़ाने की बात कही गई। 18 अगस्त 2026 की एक कथित पोस्ट में भगवान शिव की पूजा का मजाक उड़ाने और भक्तों को “अंधविश्वासी” बताए जाने का भी आरोप है।

इसके अलावा, 9 अप्रैल 2025 की एक पोस्ट का भी याचिका में उल्लेख है, जिसमें मां दुर्गा को लेकर कथित आपत्तिजनक भाषा इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगाया गया है।

3-4 सितंबर को पोस्ट देखने का दावा

याचिका में सचदेवा ने कहा है कि उन्होंने कथित पोस्ट 3-4 सितंबर 2026 को नई दिल्ली स्थित सुप्रीम कोर्ट परिसर में अपने चैंबर में रहते हुए देखीं। उनका दावा है कि संबंधित पोस्ट अभी भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं और इनसे उनकी तथा अन्य हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं।

उन्होंने अदालत से दिल्ली पुलिस को FIR दर्ज करने, मामले की जांच करने और जांच की प्रगति से संबंधित Action Taken Report (ATR) अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश देने की मांग की है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने की मांग भी की गई है।

निशु आज़ाद की उम्र को लेकर जांच की मांग

याचिका में निशु आज़ाद को नाबालिग बताया गया है। हालांकि, सचदेवा ने कहा है कि उन्हें उनकी उम्र से संबंधित व्यक्तिगत जानकारी नहीं है और यह तथ्य जांच के दौरान स्पष्ट किया जा सकता है।

संजय आज़ाद को भी मामले में प्रतिवादी बनाया गया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि संबंधित X अकाउंट उनके घर से संचालित किया जा रहा था और उन्हें अकाउंट की जानकारी तथा उस पर नियंत्रण था। इन आरोपों की पुष्टि होना अभी बाकी है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला

सचदेवा ने अपनी याचिका में सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ सामग्री और कथित हेट स्पीच से जुड़े सुप्रीम कोर्ट तथा दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व आदेशों का भी हवाला दिया है।

याचिका में 28 अप्रैल 2023 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि पुलिस अधिकारियों को हेट स्पीच से जुड़े मामलों में स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे।

जंतर-मंतर विवाद से अलग है मामला

संजय आज़ाद का नाम हाल ही में दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक प्रदर्शन के दौरान कथित मारपीट के मामले में भी सामने आया था। यह मामला मौजूदा सोशल मीडिया याचिका से अलग है।

CJP की ओर से आरोप लगाया गया है कि खुद को इन्फ्लुएंसर बताने वाले स्वतंत्र भारद्वाज ने प्रदर्शन के दौरान संजय आज़ाद के साथ मारपीट की। भारद्वाज ने घटना को आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया है।

दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को भारद्वाज को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से हिरासत में लिया था। बाद में उन्हें संबंधित अदालत के समक्ष पेश किया गया, जहां उन्हें एक दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया।

फिलहाल, संजय आज़ाद और निशु आज़ाद के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर अदालत के निर्देश का इंतजार है। सोशल मीडिया पोस्ट और याचिका में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है।

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