न्यू दिल्ली : भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए देश में रहने से जुड़े नियमों में अहम बदलाव किए हैं। गृह मंत्रालय द्वारा जारी इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स (संशोधन) नियम, 2026 के तहत अब रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को अधिक लचीला और पारदर्शी बनाया गया है। नए नियमों के अनुसार, विदेशी नागरिक अब भारत में 180 दिन पूरे होने से पहले ही किसी भी समय अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे, जबकि पहले यह अनिवार्य था कि 180 दिन पूरे होने के बाद 14 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन कराया जाए। सरकार का मानना है…
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