देश : देश की सर्वोच्च अदालत ने न्यायिक कार्यवाही की गरिमा और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एक अहम अंतरिम आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अब बिना पूर्व अनुमति कोर्ट की कार्यवाही की ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग को सोशल मीडिया या किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट, रीपोस्ट या अपलोड नहीं किया जा सकेगा। कोर्ट ने कहा कि न्यायालय कोई 24 घंटे चलने वाला एंटरटेनमेंट चैनल नहीं है, जहां कार्यवाही को मनोरंजन या वायरल कंटेंट की तरह इस्तेमाल किया जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस…
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