पंजाब कैबिनेट का बड़ा फैसला: चुनाव विभाग के सेवा नियमों में संशोधन, चुनावी तैयारियों को मिलेगी रफ्तार

पंजाब: पंजाब सरकार ने आगामी विधानसभा चुनावों और मतदाता सूची संशोधन अभियान को ध्यान में रखते हुए चुनाव विभाग के कामकाज को अधिक प्रभावी और तेज बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हुई पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक में चुनाव विभाग के सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है, जिससे विभागीय कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। कैबिनेट के फैसले के अनुसार अब निर्वाचक तहसीलदार के पद पर पदोन्नति के लिए आवश्यक अनुभव की अवधि 15 वर्ष से घटाकर 12…

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