नई दिल्ली:- उज्जैन की तकिया मस्जिद गिराने के मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। तकिया मस्जिद को तोड़ने के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश से सहमत है जिसने जमीन के अधिग्रहण और मस्ज़िद को हटाने को सही करार दिया था। मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले कुछ स्थानीय निवासियों ने तोड़ी गई मस्ज़िद को वापस बनाए जाने की मांग की थी। तकिया मस्जिद महाकाल मंदिर की पार्किंग के लिए अधिग्रहीत ज़मीन के दायरे में आती थी।
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