सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर दिए कड़े आदेश

नई दिल्ली:– सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सभी आवारा कुत्तों को शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों के परिसरों से हटाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वैक्सीनेशन और स्टेरलाइजेशन के बाद ऐसे कुत्तों को उसी क्षेत्र में वापस नहीं भेजा जाना चाहिए।


इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ-साथ राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और नगर निकायों को एक और कड़ा निर्देश जारी किया। उन्हें यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों और अन्य सड़कों से आवारा पशुओं को हटाया जाए।  सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हाईवे पेट्रोलिंग गठित करने का भी आदेश दिया, जो सड़कों पर ऐसे मवेशियों को पकड़ेगा और उन्हें आश्रय गृहों में पहुंचाएगा।
फाइल फोटो

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