पाकिस्तान मोटरवे गैंगरेप केस: फ्रांसीसी महिला से दरिंदगी करने वाले दो दोषियों की फांसी की सजा बरकरार

दिल्ली: पाकिस्तान के बहुचर्चित मोटरवे गैंगरेप मामले में लाहौर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दोनों दोषियों की फांसी की सजा को बरकरार रखा है। अदालत ने दोषी आबिद अली और शफकत अली की अपील खारिज कर दी है। यह मामला सितंबर 2020 में सामने आया था, जिसने न केवल पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। घटना सियालकोट-लाहौर मोटरवे पर हुई थी। फ्रांसीसी मूल की एक महिला अपने तीन बच्चों के साथ यात्रा कर रही थी। रास्ते में उनकी कार का पेट्रोल खत्म हो गया, जिसके…

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