मौजूदा आरक्षण नीतियों के तहत लाभ का असमान वितरण, SC में होगी सुनवाई

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट उस जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है जिसमें सरकारी नौकरियों में एससी /एसटी/ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग में आरक्षण में उन लोगों को प्राथमिकता दिए जाने की मांग की गई है जिनकी आर्थिक स्थिति उस वर्ग के अन्य लोगों की तुलना में ज्यादा खराब है।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को होगी। जनहित याचिका में कहा गया है याचिकाकर्ता अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों से आते हैं।

याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता इस याचिका के माध्यम से इन समुदायों के भीतर आर्थिक असमानताओं को उजागर करना चाहते हैं, जिसके चलते मौजूदा आरक्षण नीतियों के तहत लाभ का असमान वितरण हुआ है।

 

 

 

 

 

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